कोलकाता आबकारी विभाग द्वारा जारी किए गए नये अध्यादेश के अनुसार, सभी होटल्स और रेस्टोरेंट को सीसी टीवी कैमरे लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश पिछले नवंबर में जारी अधिसूचना के अनुपालन की जांच करने के लिए जारी किया गया है, जिसने होटल और रेस्टोरेंट को मध्य रात्रि के स्ट्रोक पर बंद करने के लिए अनिवार्य किया था।
20 नवंबर 2018 को पास हुए अध्यादेश में बताया गया है, 'बार वाले रेस्टोरेंट सुबह 11 बजे से रात 12 बजे तक खुले रहेंगे।' आधीरात के बाद किसी भी ग्राहक को रेस्टोरेंट में और खाना मिलने वाली जगह में रुकने की अनुमति नहीं होगी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आदेश का अनुपालन हो रहा है या नहीं, आबकारी विभाग ने एक और अधिसूचना जारी की है। इसमें शराब के लिए लाइसेंस प्राप्त रेस्टोरेंट और होटल्स में जहां जरूरत हो उस जगह सीसी टीवी कैमरा लगाने को कहा गया है।
ईस्टर्न इंडिया के होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष और ओवल एंड ओपियम के मालिक प्रणव सिंह ने कहा, 'होटल और रेस्टोरेंट के मालिक इस आदेश से खुश नहीं हैं। कुछ मेहमान यहां तक कि वे भी जो अल्कोहल नहीं लेते हैं, खाना खत्म करने में समय लगा सकते हैं। उनसे बार-बार कहने से हमारी बिक्री 30 प्रतिशत से ज्यादा तक गिर सकती है।'
उन्होंने आगे कहा, 'क्या आबकारी विभाग का क्षेत्र शराब तक ही सीमित नहीं है? सरकार को ये समझना चाहिए कि इन दोनों को मिला देने से राज्य का टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर अपना बिजनेस, खो रहे हैं।'
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