गोवा में आबकारी विभाग ने सभी लाइसेंस्ड बार और शराब विक्रेताओं को 'Don't drink and drive' का साइन लगाने का आदेशा दिया है। इनमें शराब देने वाले रेस्टोरेंट भी शामिल हैं।
आबकारी अधिकारियों को भेजे गए परिपत्र में कहा गया है, 'सभी तालुका आबकारी निरिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी शराब लाइसेंस धारक परिसरों को सूचित करें कि वे दीवार पर 'Don't drink and drive' का बोर्ड लगाएं या इसे दीवार पर पेंट करवाएं।
आबकारी के सहायक आयुक्त, सत्यवान भिवेट ने कहा, 'आबकारी अधिकारियों को एक मार्च तक आदेश का अनुपालन कर ये देखना होगा कि लाइसेंस्ड प्राप्त आउटलेट ने दिए गए अनिवार्य संकेत लगा लिए हैं या नहीं।'
यह फैसला बढ़तीं सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के अलावा खुले में शराब पीने पर भी पाबंदी लगाने का ऐलान किया है।
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