बंगलुरु के फूड एंड बेवरेज उद्योग ने चाहा परिचालन लाइसेंस प्राप्ति हेतु सिंगल विंडो
बंगलुरु के फूड एंड बेवरेज उद्योग ने चाहा परिचालन लाइसेंस प्राप्ति हेतु सिंगल विंडो

शहर में काम करने में आने वाली दिक्कतों का हवाला देते हुए बंगलुरु के फूड एंड बेवरेज उद्योग ने सिंगल विंडो की मांग की है। 

नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई), बैंगलुरू चैप्टर के सदस्यों ने बताया कि फूड एंड बेवरेज उद्योग को प्रणाली के धीमे होने खासकर 'नियमों के अक्षरक्ष पालन' के खामियाजे को भुगतना पड़ रहा है। 

जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंसिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्लेसेस ऑफ़ पब्लिक एंटरटेनमेंट (बैंगलुरु सिटी) 2005 आदेश का समर्थन किया है, जिससे इस उद्योग में खलबली मच गयी है। 

इस आदेश के अनुसार प्रतिष्ठानों को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) प्राप्ति के लिए दस्तावेज जमा करना जरूरी है। 

एनआरएआई के बैंगलुरु चैप्टर के मनु चंद्रा ने बताया, " इस शहर ने "पब सिटी" से "नॉन पब सिटी" से दुबारा "पब सिटी" होने तक के कई बदलाव देखे हैं, लेकिन दस्तावेजीकरण की जरूरत हमेशा असंभव बनी रही है। कई व्यापारों में ओसी नहीं है। उन्होंने कहा कि "पहले ही इस शहर में बिजनेस करना मुश्किल है और उस पर नए-नए लाइसेंस हमारे सर पर मढे जा रहे है।"    

 
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